नरसिंहपुर: आदतन अपराधियों पर आई शामत, एक दिन में कलेक्टर ने किया चार का जिलाबदर

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नरसिंहपुर। जिले में आदतन अपराधियों पर बुधवार का दिन शामत लेकर आया। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने एक-दो नहीं बल्कि एक साथ चार अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उनका जिलाबदर कर दिया है। खास बात ये है कि जिनका जिलाबदर हुआ है उनमें से तीन जिला मुख्यालय के निवासी हैं, जबकि एक का संबंध गाडरवारा से है। इनके जिलाबदर की अवधि अलग-अलग है।
बुधवार को जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर सभी का जिलाबदर किया है। दंडाधिकारी के पहले आदेश में जिला मुख्यालय के हजरतगंज निवासी सद्दाम पिता कुतुबुद्दीन को 6 माह के जिलाबदर किया है। इसके ऊपर अवैध रूप से सट्टा संचालन करने, सड़क दुर्घटना कारित करने व मारपीट आदि के 8 प्रकरण दर्ज हैं। अपने दूसरे आदेश में गाडरवारा के शास्त्री वार्ड निवासी नवाज उर्फ नमाज पिता शकील को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। नवाज के विरुद्ध समाजविरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने आदि के 5 प्रकरण दर्ज हैं। तीसरी कार्रवाई नरसिंहपुर के स्टेशनगंज थानांतर्गत बरगी कॉलोनी निवासी भानू पिता हेमराज पटेल पर की गई है। इसे 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है। भानू पर गालीगलौच, मारपीट करने, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने, शराब के लिए पैसे मांगने व न देने पर मारपीट के 6 प्रकरण दर्ज हैं। जिला दंडाधिकारी ने चौथे आदेश में थाना कोतवाली नरसिंहपुर अंतर्गत आजाद वार्ड निवासी शेख अज्जू पिता शेख शहीद मुसलमान को 3 माह के लिए जिलाबदर किया है। इसके पूर्व समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने आदि के 15 प्रकरण दर्ज हैं। इन चारों लोगों को कलेक्टर न्यायालय ने नरसिंहपुर और उसे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन व होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 48 घंटे के अंदर बाहर जाने का आदेश दिया है। इन चारों से अपेक्षा भी जताई गई है कि वे जिलाबदर की अवधि में अपने आचरण में सुधार करें। बिना अनुमति जिले में प्रवेश न करें। अन्यथा इनके खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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