राजगढ़ : मृत्यु भोज, प्रीतिभोज एवं समस्त प्रकार के सार्वजनिक भोज तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

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राजगढ़। कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि 07 मई  तक किए जाने हेतु पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा आदेश पारित किया है। उन्होने आदेशित किया है कि जिले में कोविड-19 संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्णजिले में शादी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्तियों के स्थान पर अब अधिकतम 10 व्यक्ति ही(जिसमें बैंड बाजा वाले भी शामिल है) हो सकेंगे।
उन्होने मृत्यु भोज, प्रीतिभोज एवं समस्त प्रकार के सार्वजनिक भोज तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया। यदि जारी आदेश के पालन में किसी प्रकार की कोताही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति एवं संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उक्त बिन्दुओं को छोड़कर शेष आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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