नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले के दो आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है।जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार निरंजन वार्ड करेली के निवासी अरमान खान पिता अकरम खान तथा जगदीश वार्ड गाडरवारा के निवासी विष्णु कुशवाहा पिता कल्लू कुशवाहा को जिला बदर किया गया है। अरमान खान तथा विष्णु कुशवाहा को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी वेद प्रकाश ने दोनों ही अपराधी को आदेशित किया है कि उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे।