नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर हनुमान वार्ड करेली निवासी प्रकाश पिता अकलसिंह कुचबंदिया को जिला बदर किया है। प्रकाश कुचबंदिया को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जाए तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश कुचबंदिया के विरूद्ध 10 प्रकरण दर्ज हैं।