नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर शिवाजी वार्ड बिंडा मोहल्ला गाडरवारा निवासी योगेश उर्फ मोनी उर्फ समीर पिता रज्जल कुर्मी को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। योगेश उर्फ मोनी उर्फ समीर को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। योगेश के खिलाफ 10 प्रकरण दर्ज है। इसी तरह नरसिंह वार्ड करेली निवासी वासु उर्फ वासिद पिता हनीफ खान को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है। वासु के खिलाफ 7 प्रकरण दर्ज है। जिला दंडाधिकारी ने योगेश उर्फ मोनी व वासु उर्फ वासिद को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जाए तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।