नरसिंहपुर। पत्नी के साथ मारपीट कर उसपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने वाले एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 एवं धारा 498-ए भा०दं०सं० के मामले में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय एम० के० शर्मा, सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के द्वारा पुलिस थाना स्टेशनगंज के अंतर्गत ग्राम सिहपुर बड़ा के मामले में निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त अमित चौकसे को धारा 302 भा०दं०स० में आजीवन सश्रम कारावास एवं धारा 498-ए में दो वर्ष के सश्रम कारावास से एवं तीन हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन के मामले के अनुसार घटना दिनांक 11.08.2021 को आरोपी अमित चौकसे ने अपनी पत्नि ज्योति चौकसे से झगड़ा, मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी जिससे ज्योति चौकसे 60-70 प्रतिशत जल गयी. ज्योति चौकसे के मरणासन्न कथन जिला अस्पताल नरसिंहपुर में तहसीलदार द्वारा लिए गए जिसमे ज्योति ने अपने पति आरोपी अमित चौकसे के द्वारा शराब पीकर उसके साथ मारपीट करना तथा घटना दिनांक को उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग दिए जाने संबंधी कथन दिए गए थे। अभियोजन की ओर से मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से न्यायालय द्वारा आरोपी अमित चौकसे को पत्नि ज्योति चौकसे की हत्या करना तथा उसके साथ मारपीट कर क्रूरता कर प्रताडित करने का दोषी मानते हुए उपरोक्त दण्डित किया गया है। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की।