अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने पर अपर कलेक्टर ने लगाया 6 लाख रूपये का अर्थदंड

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नरसिंहपुर।  अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मनोज ठाकुर ने खाद्य कारोबारियों द्वारा मिथ्याछाप एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय और बगैर पंजीयन के खाद्य पदार्थों के विक्रय के 41 प्रकरणों में खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध 6 लाख 21 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। ये प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। आमजन के स्वास्थ्य के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में खाद्य पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण और विक्रय पूरी तरह सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद रहे।
यदि कोई खाद्य कारोबारी/ प्रतिष्ठान खाद्य पदार्थों के निर्माण में किसी भी प्रकार की मिलावट कर अथवा गंदगी वाले परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय करते पाया जाता है, तो इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी से करें। बगैर पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट या बेस्ट विफोर डेट अंकित वाले अथवा इन तारीखों के पूर्ण हो जाने के बावजूद कोई पैक्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करते पाया जाता है, तो इसकी सूचना भी दें। इस संबंध में नरसिंहपुर एवं गोटेगांव क्षेत्र की शिकायत के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी  मनीष कुमार जैन के मोबाइल नम्बर 9893603626 पर, करेली एवं तेंदूखेड़ा क्षेत्र के लिए सुश्री सारिका दुबे के मोबाइल नम्बर 7999916998 और गाडरवारा क्षेत्र के लिए  अमित गुप्ता के मोबाइल नम्बर 9425862117 पर सम्पर्क कर खाद्य कारोबारी/ प्रतिष्ठान के विरूद्ध शिकायत की जा सकती है।

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