नरसिंहपुर। लॉकडाउन के दौरान बिना बैंडबाजा, शहनाई के हुईं शादियां घराती-बाराती और पड़ोसियों के लिए फीकी-फीकी रही। बहुत से लोग अपनी हसरतों को दिल में ही लेकर रह गए। लेकिन, अब अपर जिला दंडाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने नरसिंहपुर जिले के लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया है, जिससे उनकी हसरत भी पूरी हो जाएगी और लॉकडाउन का उल्लंघन भी नहीं होगा। उन्हें अपनी इस कामना की पूर्ति के लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल, अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा गुरुवार देर शाम एक आदेश निकाला गया है, जिसके अनुसार ऐसे लोग जो अपने घर में होने वाली शादियों में बैंड-बाजे के साथ बारात निकालना चाहते हैं, वे लोग अपनी तय बाराती-घरातियों की संख्या में से 10 लोग कम कर इनके स्थान पर बैंडबाजावालों को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित एसडीएम के समक्ष आवेदन करना होगा। हालांकि बैंडबाजा के साथ निकलने वाली बारात को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये आयोजन रात 9 बजे के पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील है। वहीं बैंडबाजा की आवाज को भी सीमित रखना होगा। अन्यथा कोलाहल प्रतिबंध के तहत मामला दर्ज हो सकता है।