बिना मास्क के तफरीह करने, कारोबार करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 245 व्यक्तियों से 27 हजार रूपए जुर्माना वसूल

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जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर गठित अधिकारियों की टीम ने बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों में तफरीह करने वाले और बिना मास्क लगाए कारोबार करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आज 245 व्यक्तियों से 27 हजार 185 रूपए की जुर्माना राशि की वसूली की है।
जिला प्रशासन द्वारा बार-बार समझाईश देने और आगाह करने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अवहेलना, मास्क नहीं लगाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि का कृत्य करने वाले लोगों से जुर्माना अधिरोपित करने और बिना मास्क लगाए कारोबार करने वाले दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वे खुद मास्क लगाएं, ग्राहकों को भी मास्क लगाने प्रोत्साहित करें, दुकान में सेनिटाइजर रखें, ग्राहकों और खुद के हाथ को समय-समय पर सेनेटाइज करते रहें। दुकान में एक साथ 5 ग्राहकों को इकठ्ठा न होने दें।
अनुविभाग स्तर पर कार्यवाही
अनुविभागवार की गई कार्यवाही में रांझी अनुविभाग के अंतर्गत मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि के 5 प्रकरणों में 500 रूपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। जबकि सिहोरा अनुविभाग में इन्हीं मामलों के 36 प्रकरणों में तीन हजार 600 रूपए की राशि वसूली गई। वहीं कुण्डम अनुविभाग में 5 प्रकरणों में 500 रूपए, जबलपुर ग्रामीण अनुभाग क्षेत्र में 500 रूपए, जबलपुर ग्रामीण अनुभाग क्षेत्र में 36 प्रकरणों में 5 हजार 600 रूपए तथा पाटन अनुविभाग में 163 प्रकरणों में 16 हजार 985 रूपए की जुर्माना राशि की वसूली की गई।
इसके अलावा नगर निगम जबलपुर के अधिकारियों ने कुल 45 प्रकरणों में 4 हजार 500 रूपए की शास्ति आरोपित कर राशि की वसूली की। वहीं सिहोरा तहसील में 5 दुकानें सील की जाकर दो हजार 500 रूपए की शास्ति वसूल की गई।
एक दुकानदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
ओव्हर प्राइजिंग की रोकथाम एवं गुणवत्ता बनाएं रखने संबंधी कार्यों के लिए गठित टीमों के द्वारा मास्क, फेस कव्हर धारण नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध एक प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। जबकि 7 प्रकरणों में एफआईआर की प्रक्रिया प्रचलन में है।
(0 days ago)

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