नरसिंहपुर। पदोन्नति में आरक्षण मामले में मप्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रांतीय आवाहन पर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में चरण बद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में 1 फरवरी को मध्यप्रदेश के स्पेशल कौंसिल एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा बनाये गए नवीन पदोन्नति नियम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 18/01/2022 को शीघ्र लागू करने, बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति करने,आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने एवं यदि अपरिहार्य स्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो इसमें आरक्षण लागू करने बाबत महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मुख्य सचिव,मंत्रालय भोपाल के नाम कलेक्टर को मप्र अजाक्स जिला नरसिंहपुर के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।