नरसिंहपुर. राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार एक मार्च से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए मुख्यमंत्री कोविड- 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना लागू की गई है। कलेक्टर वेद प्रकाश ने सभी विभागों के जिला प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री कोविड- 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना अवधि में अधीनस्थ किसी अधिकारी/ कर्मचारी का कोरोना से संक्रमित होने पर यदि निधन हुआ है, तो उनका अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त करें। साथ ही प्रकरण के परीक्षण के पश्चात अपने स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी/ कर्मचारी का निधन कोरोना संक्रमण से नहीं हुआ है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र भी तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर ने सभी जिला प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिये हैं।