अक्षय तृतीया पर बाल विवाह पर रखें निगरानी
आयुक्त ने कहा कि विवाह के लिए बालक-बालिकाओं को अनपढ़ बताकर परिजन आधार-कार्ड, वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड को उम्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह उम्र के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है
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