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गुना: अवैध कालोनी काटने पर कलेक्‍टर ने नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक जवाब मांगा

गुना। कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा श्रीमति प्रेमलता पत्नि प्रकाशबाबू सोनी निवासी विदिशा जिला विदिशा के विरूद्ध नोटिस जारी कर अवैध कालोनी काटने के संबंध में 21 सितंबर  तक जवाब मांगा है। जारी नोटिस के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है ग्राम कुशमोदा तह. गुना स्थित भूमि में श्रीमति प्रेमलता पत्नि प्रकाशबाबू सोनी द्वारा उक्त भूमि में छोटे छोटे भूखण्ड बनाकर विक्रय किया जाकर अवैध रूप से आवासीय कालोनी विकसित की जा रही है। श्रीमति प्रेमलता पत्नि प्रकाशबाबू सोनी के पास कालोनाईजर लायसेंस एवं नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित नक्शा नही है विकास अनुमति नही ली गई है। अन्य जनसुविधाएं विकसित नही की है। इसलिये श्रीमति प्रेमलता पत्नि प्रकाशबाबू सोनी के विरुद्ध म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्रीमति प्रेमलता पत्नि प्रकाशबाबू सोनी द्वारा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339 एवं म.प्र. नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते ) नियम 1998 का उल्लंघन किया गया है।