Khabar Live 24 – Hindi News Portal

नरसिंहपुर: 45 घनमीटर रेत के अवैध खनन पर 2.81 लाख रूपये का लगाया अर्थदंड

नरसिंहपुर। कलेक्टर न्यायालय ने रेत खनिज के अवैध खनन के मामले में आरोपित पर दो लाख 81 हजार 250 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने जिला खनिज अधिकारी से जुर्माने की राशि आरोपित से वसूले जाने कहा गया है। मामला ये है कि खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि 23 अक्टूबर 2020 को करेली तहसील के ग्राम रातीकरार खुर्द में खसरा नंबर 53 पर अवैध खनन करते पकड़ा गया। इस पर अनावेदक जावेद खान पिता साजिद खान और छोटे खान पिता मोहम्मद इकबाल खान दोनों निवासी रांकई तहसील करेली के विरुद्ध अवैध खनन का प्रकरण दर्ज कर खनिज निरीक्षक द्वारा अनावेदक पर मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के रेत का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (3) के तहत उत्खनित खनिज 45 घनमीटर की रायल्टी की राशि 5 हजार 626 रूपये का 50 गुना शास्ति राशि 2 लाख 81 हजार 250 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया। प्रतिवेदन के साथ मौका कथन, मौका पंचनामा, नक्शा एवं खसरा की प्रति संलग्न की गई। प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनावेदक पक्ष की ओर से रेत उत्खनन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अनावेदक का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक जावेद खान पिता साजिद खान और छोटे खान पिता मोहम्मद इकबाल खान दोनों निवासी रांकई तहसील करेली के विरुद्ध उक्त अर्थदंड लगाया गया है।