तेंदूखेड़ा तहसील में हो रहा था बाल विवाह, परिजनों को समझाइश देकर रूकवाया

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नरसिंहपुर। जिले की तेंदूखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत रम्पुरा की ग्राम कोटखैरी में हो रहे बाल विवाह को मौके पर जाकर अधिकारियों ने रोका और परिजनों को समझाईश दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रम्पुरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटखैरी में शनिवार को एक परिवार में उम्र 17 वर्ष 9 माह अर्थात 18 वर्ष पूर्ण नहीं होने पर भी बाल विवाह का आयोजन किया जा रहा था। जानकारी मिलने पर पर्यवेक्षक श्रीमती ऊषा सोनी और सहायक ग्रेड- 3 रामकुमार पटैल मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रूकवाया गया। अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को समझाइश दी गई कि बालिका का बाल विवाह करने पर बाल विवाह अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। लड़की के परिजनों ने अधिकारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि लड़की की उम्र 18 वर्ष होने के बाद ही शादी करेंगे।

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