नरसिंहपुर: बाल विवाह रोकने टीम गठित

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नरसिंहपुर. बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने एवं जनसामान्य की मानसिकता में बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2013 से प्रदेश में लाडो अभियान चलाया जा रहा है। जिले के नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे बाल विवाह को रोकने एवं प्रदेश को बाल विवाह रहित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान व सहयोग प्रदान करें।

इस सिलसिले में कलेक्टर रो‍हित सिंह ने निर्देश दिये हैं कि यह सुनिश्चित किया जावे कि 3 मई को अक्षय तृतीया एवं अन्य विवाह मुहूर्तों के अवसर पर बाल विवाह नहीं हों। बाल विवाह/ निकाह रोकने के लिए निगरानी दल गठित किये जावें। कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा जिले में अधिकारियों की टीम गठित की गई है। इस टीम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती मोहिनी जाधव मोबाइल नम्बर 9893138331, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर श्री राधेश्याम वर्मा मोबाइल नम्बर 8989570837, सहा.संचा. प्रभारी परियोजना अधिकारी चांवरपाठा श्रीमती अर्चना पचौरी मोबाइल नम्बर 9340506011, परियोजना अधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती पुष्पा मदकोरिया मोबाइल नम्बर 9340929496, परियोजना अधिकारी गोटेगांव सुश्री रश्मि बोहरे मोबाइल नम्बर 6263731040, प्रभारी परियोजना अधिकारी करेली श्रीमती सुषमा वर्मा मोबाइल नम्बर 8109534949, प्रभारी परियोजना अधिकारी सांईखेड़ा सुश्री शिवानी नामदेव मोबाइल नम्बर 8839673315, परियोजना अधिकारी चीचली श्रीमती उमा बर्मन मोबाइल नम्बर 6264436235 और बाल संरक्षण अधिकारी नरसिंहपुर श्री सौनिध्य सराठे मोबाइल नम्बर 8319494029 को शामिल किया है। इसके अलावा नागरिक बाल विवाह होने की सूचना चाइल्ड लाइन नम्बर 1098, महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090, पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 100 और कलेक्टर कार्यालय नरसिंह भवन में दे सकते हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि 3 मई अक्षय तृतीया के अवसर पर विवाह होते हैं। विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू, बैंड, ट्रांसपोर्ट, समाज के मुखिया एवं सामूहिक सम्मेलनों के आयोजकों से अपील की गई है कि वे उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करें और परीक्षण के बाद ही विवाह में सेवायें प्रदाय करें। बाल विवाह होने की दशा में उस विवाह में अपनी सेवा प्रदान न करें और इसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रिटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में वर व वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र का स्पष्ट उल्लेख करने की अपील की गई है। वर- वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकॉड से किया जाये। इन दस्तावेजों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है। बाल विवाह करवाने या उसमें सम्मिलित होने और सेवा प्रदान करने की स्थिति में दो वर्ष के कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक सहयोग की अपेक्षा नागरिकों से की गई है। बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

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