अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार करने पर प्रतिबंध

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नरसिंहपुर।  मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के जारी किये जाने की तिथि से समस्त स्वास्थ्य सुविधायें, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाईयों, ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस, पानी व बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवायें, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान तथा प्रबंधन और बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन जैसी अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध किया गया है। इस संबंध में राज्य शासन के गृह सचिव मो. शाहिद अबसार ने आदेश जारी किया है।

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