नरसिंहपुर। जन सामान्य के हित, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण की हानि रोकने एवं लोक व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर वेद प्रकाश द्वारा जिले की सीमा में फसलों के डंठलों/ नरवाई में आग लगाई जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उप संचालक कृषि द्वारा जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि नरसिंहपुर जिले में फसल कटाई के पश्चात अगली फसल के लिए खेत तैयार करने हेतु बहुसंख्यक कृषकों द्वारा अपनी सुविधा के लिए खेत में आग लगाकर फसल काटने के उपरांत भूमि में जड़ व डूढ (नरवाई) को नष्ट कर खेत साफ किया जाता है, जिससे व्यापक अग्नि दुर्घटनायें होकर जन- धन की हानि होती है। इसे नरवाई में आग लगाने की प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाना जनहित में आवश्यक है।
खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जनसंपत्ति व प्राकृतिक वनस्पति, जीवजंतु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते हैं, जिससे खेत की उर्वराशक्ति शनै: शनै: घट रही है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बा भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिले में कई कृषकों द्वारा रोटेवेटर से व अन्य साधनों से गेहूं के डंठल खेत से हटाने हेतु साधन अपनाये जाने लगे हैं। अत: कृषकों के पास वैकल्पिक सुविधा जो कि जनहित में भी है, उपलब्ध हो गई है।
उप संचालक कृषि के प्रतिवेदन और उपरोक्त परिस्थितियों में जनहित में जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है। तत्संबंध में जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।