कार्यवाही आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएस मरावी के नेतृत्व में की गई। श्री मरावी के अनुसार आबकारी कन्ट्रोल रूम प्रभारी जी एल मरावी के अनुसार आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्रतीक राजपूत पिता रघुराज राजपूत निवासी बीजा वाडा जिला सिवनी हाल मुकाम शास्त्री नगर जबलपुर बताया। आरोपी के पास उक्त मदिरा की कोई पास या परमिट नहीं होने से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
आबकारी कन्ट्रोल रूम प्रभारी ने बताया कि जप्त मदिरा की कीमत लगभग 80 हजार रूपए एवं कार की कीमत लगभग चार लाख रुपए है। कार्यवाही के दौरान अवैध शराब विक्रय के अन्य नाम सामने आने पर आरोपी प्रमोद पटेल पिता दीपचंद पटेल से एक पेटी रॉयल स्टेग व्हिस्की, आरोपी विपिन मेहरा उर्फ हैप्पी पिता श्याम सुंदर मेहरा से दस लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं आरोपी मिहिर चौरसिया से एक पेटी मेकड़ावल नम्बर-1 व्हिस्की जप्त कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक नरेंद्र सिंह उइके, आरक्षक अनुराग शर्मा , राकेश सिह जादौन, राजीव पर्ते एवं होमगार्ड के जवान संजय दहिया की सरहनीय भूमिका रही।