नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 दप्रसं के तहत जिले में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में जिले में सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित किये गये हैं। जारी निर्देशों के परिपालन में 12 जनवरी से बरमान घाट में आयोजित मेला निरस्त किया गया है। पूर्व में जारी सभी दुकानों के लायसेंसों को निरस्त किया गया है। किसी भी प्रकार की नवीन दुकानों को बरमान घाट पर लगाये जाने हेतु लायसेंस/ अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी लोग कोरोना वायरस के संबंध में शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अक्षरश: पालन करें। अनिवार्य रूप से मास्क लगावें, सेनेटाइजर का उपयोग करें एवं अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले तथा भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अन्य व्यक्तियों को भी इस हेतु जागरूक करें।