मध्य प्रदेश में एक जून से अनलाक की प्रक्रिया शुरू होगी। पांच फीसद से अधिक व कम संक्रमण दर वाले शहरों के लिए अलग- अलग नियम होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट के बावजूद विकेंड के दौरान पूरे प्रदेश में लाॅकडाउन लागू रहेगा। चौहान ने गांव, ब्लॉक, वार्ड और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों की शनिवार शाम को डिजिटल बैठक में बताया कि प्रदेश में पांच प्रतिशत से अधिक और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अनलॉक के अलग-अलग दिशा निर्देश होंगे।
आपदा प्रबंधन समितियों को निर्णय लेने के लिए रविवार को बैठक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मेले और मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम और पिकनिक स्थल बंद रहेंगे।
- अंतिम संस्कार में 10 और विवाह में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल।
- सिनेमाघर, मॉल, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्थल, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभागृह नहीं खुलेंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे।
- प्रदेशभर में रात दस से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू।
- शनिवार रात दस से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा।
- धार्मिक और पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
- अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़ शेष कार्यालय 100% अधिकारियों व 50% कर्मियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
- औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी।
- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, स्वास्थ्य बीमा के कार्यालय सहित स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान खुले रहेंगे।
- मेडिकल, राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल-सब्जियों, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेंगी।
- पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन चालू रहेंगी।
- सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों से आवाजाही कोरोना गाइडलाइन के पालन की अनिवार्यता के साथ रहेगी।
- आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में चालक व दो यात्री मास्क पहनकर यात्रा कर सकेंगे।
- मोहल्लों, कालोनियों में दुकानें खुलेंगी।