शादी-विवाह में अब वर-वधु पक्ष के 20-20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे, मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से किया संवाद

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब शादी-विवाह में वर-वधु पक्ष के 20-20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। सम्मिलित हो रहे सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर 15 जून तक नई गाइड लाइन जारी की जायेगी। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ-साथ सभी अनाथ बच्चों के जीवन-यापन, आहार, शिक्षा और उनके आसरे की व्यवस्था सरकार और समाज द्वारा की जायेगी। हमारी सरकार संवेदना की सरकार है। किसी को भी मजबूर और बेबस नहीं रहने दिया जायेगा। कोरोना काल में बेसहारा हो गये परिवारों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जायेगा। जिन व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके प्रमाण पत्र के संबंध में भी राज्य सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विधायकगण अब विधायक निधि से 50 प्रतिशत तक का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए कर सकेंगे। कोरोना के प्रभाव को दृष्टिगत रखकर राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान जिलों की क्राइसिस मेनेजमेन्ट कमेटी के सदस्यों को निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, पुलिस महानिदेशक  विवेक जौहरी और आयुक्त स्वास्थ्य आकाश त्रिपाठी उपस्थित थे। बैठक में कोरोना संक्रमण की प्रदेश में वर्तमान स्थिति और तीसरी लहर की संभावनाओं की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। जिला स्तरीय समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण के संबंध में सुझाव भी दिए।

राजनैतिक, सामाजिक गतिविधियाँ, जुलूस-जलसे प्रतिबंधित रहेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण का संकट अभी गया नहीं है। तीसरी लहर की संभावना है। सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। राजनैतिक, सामाजिक गतिविधियाँ, जुलूस-जलसे, भीड़ वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल-कॉलेज,खेलकूद, स्टेडियम में कार्यक्रम आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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