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भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत आदेश जारी कर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही के लिए हुजूर, कोलार एवं बैरसिया क्षेत्र में एसडीएम को निर्देशित किया है। एसडीएम से कहा गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही करें।
श्री लवानिया ने कहा कि इन संस्थानों द्वारा कृषि और आवासीय दर पर बिजली के बिल भरे जा रहे है और इसे रोकने के लिए भी जांच अभियान चलाया जाये। उन्होंने व्यवसायिक दर पर जुर्माने के साथ विद्युत बिल वसूली और डायवर्सन, राजस्व और सीमांकन कर राशि वसूलने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर श्री लवानिया ने भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कहीं भी बिना बैध अनुमति के कॉलोनी बेचने के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। इन सब जगहों पर शासकीय बोर्ड लगाकर आम जनता को सूचित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की और से सूचना पट स्थापित किए जाएंगे।
कलेक्टर श्री लवानिया ने आम जनता से भी अपील की है कि प्लॉट लेने के पूर्व शासन द्वारा जारी सभी अनुमति, कॉलोनी बनाने का लायसेंस, रेरा की अनुमति होने और जांच कराने के बाद ही किसी भी कॉलोनी में प्लॉट की बुकिंग करें। शक या दुविधा होने पर सम्बन्धित तहसीलदार कार्यालय में भी इसकी सूचना दी जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सजग रहें, सतर्क रहें और अवैध कॉलोनियों की सूचना प्रशासन को अवश्य दें।