इस मौके पर जिला-प्रशासन के अधिकारी, एडीएम दिलीप यादव, एसडीएम विनीत तिवारी, तहसीलदार मनीष शर्मा, एडिशनल पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी और अतिक्रमण विरोधी अमला भी मौजूद थे।
जांच में पाया गया को सोसायटी के सदस्य वर्ष 90-91 से प्लॉट के लिए भटक रहे है,उनके द्वार कलेक्टर को शिकायत की गई। जबकि भूमि पर बिना अनुमति के उक्त जमीन को कागज के आधार पर किसी को बेच दिया गया। आवासीय भूमि पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। सभी कागजात की जांच और परीक्षण के बाद पाया गया कि सभी निर्माण बिना अनुमति के अवैध है। जिसको आज ब्लास्ट करके तोड़ा गया। इस मौके पर नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि विशाल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के संबंध में ऐसे कोई कागजात नही पाए गए, जिससे यह परिलक्षित हो की विक्रय के पूर्व समिति की बैठक बुलाकर उक्त विक्रय का अनुमोदन या कोई सहमति ली हो जिसके बाद आज ब्लास्ट के माध्यम से कॉम्प्लेक्स को ढाया गया।