भोपाल। वैश्विक आपदा के समय लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वाले वीडियो को जारी करने के एक प्रकरण में विदिशा विधायक शशांक भार्गव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा है कि भ्रम और अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों न हो, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि शशांक भार्गव, विधायक विदिशा द्वारा वॉट्सऐप ग्रुप (विदिशा टूडे कलम का हमला) में विदिशा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के संबंध में वीडियो जारी किया गया था। जाँच-पड़ताल में पाया गया कि वह तस्वीर मेडिकल कॉलेज विदिशा की नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सुरेन्द्र चौहान की शिकायत पर थाना सिविल लाईन, विदिशा में अपराध क्रमांक 350/2021 धारा 188, 505 भादंवि व 54 आपदा अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 12 मई 2021 को कायम कर विवेचना में लिया गया।