नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के हुसैन पठान से रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटीज जबलपुर के तत्कालीन ऑडिटर कमलेश साकेत को दस हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 4 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने ऑडिटर पर 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार नरसिंहपुर कंदेली निवासी मोहम्मद हुसैन पठान की ओर से 18 सितंबर 2017 को एसपी लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई कि वह नरसिंहपुर विकास संदेश यात्रा के नाम से एनजीओ का पंजीयन कराना चाहता था। इसके लिए वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटीज में ऑडिटर कमलेश साकेत से मिला।
ऑडिटर ने उससे 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। इसके पूर्व भी ऑडिटर ने तनवीर हुसैन फाउंडेशन के गठन के समय 12 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। लोकायुक्त की टीम ने 18 सितंबर 2017 को ऑडिटर कमलेश साकेत को उसके कार्यालय में मोहम्मद हुसैन पठान से 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने दलील दी कि प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि ऑडिटर ने शिकायतकर्ता से रिश्वत ली थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को 4 साल की सजा और 7 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।