नरसिंहपुर। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने सभी रेत परिवहन करने वालों को आदेशित किया है कि रेत का परिवहन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जाये। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रेत परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोविड- 19 वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार जिले की सीमाओं में रात्रि में परिवहन होने से सोशल डिस्टेंस के पालन में कठिनाई होती है, इस कारण से रेत परिवहन के लिए समय सीमा निर्धारित करने को आवश्यक मानते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।