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वित्तीय अनियमितता करने पर सीईओ ने किया पंचायत सचिव को निलंबित

नरसिंहपुर।  शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही एवं उदासीनता बरतने व स्वेच्छाचारिता एवं कदाचरण करने के आरोप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  केके भार्गव ने जिले की जनपद पंचायत चांवरपाठा की ग्राम पंचायत बिल्थारी के सचिव  नेतराम पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। निलंबन अवधि में श्री पटैल का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय चांवरपाठा रहेगा और उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।