नरसिंहपुर : सीएमओ तेंदूखेड़ा पर लगा 250 रूपये का अर्थदंड
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नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत श्रम विभाग से संबंधित सेवा के प्रदाय में एक दिवस का विलम्ब करने के कारण पदाभिहित अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद तेंदूखेड़ा पर 250 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह सेवा निर्धारित 30 कार्य दिवस की समय सीमा में प्रदाय नहीं की गई थी।