गाइड लाइन का पालन कराने कलेक्टर व एसपी निकले शहर के भ्रमण पर

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नरसिंहपुर। नोवल कोरोना वायरस कोविड- 19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिले की सभी दुकानों के लिए रात्रि 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई है। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान- पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर  वेद प्रकाश और पुलिस अधीक्षक  अजय सिंह ने मंगलवार को स्थानीय अमले के साथ शहर का भ्रमण किया।
निरीक्षण के दौरान शहर में दुकान संचालकों द्वारा देर रात्रि तक दुकान खुली रखी पाये जाने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बगैर मास्क लगाये घूमने वालों पर चालानी की कार्रवाई की गई। अधिकारियों द्वारा शहर का संयुक्त रूप से पैदल भ्रमण भी किया गया।

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