कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में आदेश जारी करते हुए श्री शर्मा ने मानेगांव में गिट्टी के अवैध उत्खनन एवं भंडारण करने पर बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 2 लाख 01 हजार 600 रुपये तथा बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार मामलों में क्रमश: 42 हजार रुपये, 49 हजार रुपये, 42 हजार रुपये तथा 49 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
श्री शर्मा ने आदेश में अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करने पर बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जप्त वाहनों को मुक्त करने के आदेश खनिज अधिकारी को दिये हैं।
ज्ञात हो कि जबलपुर तहसील के मानेगांव से 2 फरवरी 2021 को गिट्टी के अवैध भंडारण एवं परिवहन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन एवं एक जेसीबी मशीन, 18 जनवरी 2021 को शहपुरा तहसील के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार अलग-अलग प्रकरणों में चार हाइवा जप्त किये गये थे।