बालाघाट। कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए जिले में सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। लेकिन लाकडाउन में दी रही छूट के कारण आपराधिक तत्वों द्वारा मास्क पहनकर और अपनी पहचान छुपाकर बैंक, पेट्रोल पंप, सर्राफा दुकानों, ज्वेलरी दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं जनरल स्टोर्स में चोरी, डकैती, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है और वे बिना पहचान के आसानी से भाग सकते है। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में स्थित बैंक, पेट्रोल पंप, सर्राफा दुकानों, ज्वेलरी दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं जनरल स्टोर्स में आने वाले ग्राहकों के लिए मास्क उतारकर सीसीटीव्ही कैमरे में एक बार चेहरा रिकार्ड कराना अनिवार्य कर दिया है। ग्राहकों को ऐसे प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीव्ही कैमरे में मास्क हटाकर अपना चेहरा रिकार्ड कराने के बाद पुन: मास्क पहनना होगा।