Khabar Live 24 – Hindi News Portal

अवैध रेत उत्खनन के मामले में आयुक्त ने की अपील अस्वीकृत, कलेक्टर न्यायलय के आदेश को रखा स्थिर

खबरलाइव 24 अब गूगल एप्प पर भी

होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग में अपीलार्थीगण भगवती चौरे, मनोज चौरे निवासी ग्राम निमसाड़िया हाल मुकाम कालिका नगर होशंगाबाद द्वारा न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन के एक प्रकरण में 30 गुना दंड अधिरोपित किया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगणो द्वारा न्यायालय आयुक्त में अपील प्रस्तुत की थी।

आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है।
प्रकरण की जानकारी इस प्रकार है अपीलार्थीगणो के विरूद्ध ग्राम निमसाड़िया स्थित तवा नदी में व्यापार प्रयोजन हेतु 16.170 घनमीटर की दर से रायल्टी 100 रूपए प्रति घनमीटर की दर से राशि रूपए 16 लाख 17 हजार एक बार उल्लंघन करने पर अवैध रूप से उत्खनित की रायल्टी 16 लाख 17 हजार की न्यूनतम 30 गुना तक शास्ति व प्रकरण में 4 करोड़ 85 लाख 10 हजार रूपए अधिरोपित के आदेश पारित किये गये थे। इसके विरूद्ध अपीलार्थीगणो द्वारा आयुक्त न्यायालय में अपील दायर की गई थी, उक्त अपील को कमिश्नर ने अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित किया है।