मास्क ना लगाने पर होगा 1000 का जुर्माना, नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकता है दुकान का लाइसेंस निरस्त

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नरसिंहपुर। लाॅक डाउन में दी गई शिथिलता में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिये कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। देखने में आ रहा है कि लाॅकडाउन में शिथिलता मिलने के बाद लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीएम्ओ एवं जनपद पंचायत सीईओ निर्देशित किया है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दल गठित कर आकस्मिक जाँच करायें,  आवश्यकतानुसार पुलिस का सहयोग ले ऐसे सारे लोगों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं जो निर्धारित नियमों का पालन करते नहीं पाये जाते हैं।
उल्लंघन करने वालों पर ये होगी कार्यवाही

1. फेस मास्क नही लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 1000 रूपये का फ़ाईन करें।
2. यदि कोई दुकानदार बिना फेस मास्क लगायें सामान बेच रहा है या फेस मास्क नहीं लगाये हुये कस्टमर को सामान बेच रहा है तो प्रथम बार में फ़ाईन करने के साथ-साथ एक दिन के लिये दुकान भी सील करें। दूसरी बार गलती करने पर तीन दिन के लिये दुकान सील करें। तीसरी बार गलती करने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करें।
3. बैंक, विभिन्न कार्यालय, दुकान आदि पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी देखें। व्यवस्था नहीं होने पर 1000 रूपये तक का फ़ाईन करें।
4. फ़िज़िकल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भी फ़ाइन करें।
5. जाँच दल को पर्याप्त संख्या में फेस मास्क प्रदाय करें। यदि कोई अति निम्न आय वाला व्यक्ति बिना फेस मास्क लगाये हुये मिले तो उस पर पचास रू का फ़ाईन कर उसे फेस मास्क प्रदाय करें।
6. सड़क पर गुज़ारा कर रहे बेसहारा और भिक्षुक श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क फ़ेस मास्क प्रदाय करें। इस कार्य में समाजसेवियों का भी सहयोग लें।

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