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सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे बाजार एवं दुकानें

नरसिंहपुरजिले में कोरोना वायरस कोविड- 19 के संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश को संशोधित किया है।

          संशोधित आदेश के अनुसार अब जिले में प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक प्रात: 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक बाजार एवं दुकानें खोले जा सकेंगे और रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा।