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वर-वधु पक्ष से 20 से ज्यादा हुए तो होगी एफआईआर, कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिये आदेश

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेदप्रकाश शर्मा ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विवाह समारोहए अंतिम संस्कार एवं अन्य समारोह में निर्धारित संख्या से एक व्यक्ति भी अधिक होने पर आयोजक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया जाए। साथ ही शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं।
विवाह समारोह में अतिथियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम दस दस व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे । इसी प्रकार अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे । कलेक्टर वेद प्रकाश ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं अन्य समारोह में निर्धारित संख्या से एक व्यक्ति भी अधिक होने पर आयोजक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया जाए।साथ ही शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं।