नरसिंहपुर। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूर्व के निरस्त एवं लंबित दावों का निराकरण एमपी वन मित्र पोर्टल के जरिये समय सीमा में कराया जाना है। इस संबंध में कलेक्टर वेद प्रकाश ने वन मित्र पोर्टल पर निरस्त दावों के पुनरीक्षण की कार्यवाही की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को की। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वनाधिकार दावों की स्क्रूटनी अच्छे से करें, ताकि कोई त्रुटि नहीं रहे। इस संबंध में पूरी गंभीरता से कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करें। इसके लिए प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें। वन एवं राजस्व विभाग का अमला बेहतर समन्वय से कार्य करे।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा भेजे गये जिन दावों में बीट नम्बर, कम्पार्टमेंट नम्बर या खसरा नम्बर दर्ज नहीं है, उनको ऑनलाइन वन मित्र पोर्टल पर ग्राम वनाधिकार समिति को लौटाया जाये। इसके बाद पुन: उपखंड स्तरीय समिति के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को दावे भेजे जायें। जो दावे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने मान्य कर लिये हैं, उनके प्रिंट निकालकर संबंधित अनुविभाग को प्रेषित करें। जिन पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं अनुविभागीय वन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर जिला स्तर पर वापस करेंगे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तिगत दावे के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकृत करें और एक सप्ताह के भीतर वन मित्र पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।
बैठक में डीएफओ एमआर बघेल, एसडीएम महेश कुमार बमनहा, आरएस राजपूत, राजेश शाह एवं श्रीमती निधि सिंह गोहल, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण जेपी मिश्रा, अनुविभागीय वन अधिकारी डीके श्रीवास्तव, तहसीलदार आरके मेहरा, राजेश मरावी व लालशाह जगेत, क्षेत्र संयोजक, नायब तहसीलदार सुश्री रैना तामिया एवं श्रीमती मर्यादा बागड़े और अन्य अधिकारी मौजूद थे।