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खुलेगी चाय, पान की दुकानें, कलेक्टर ने दिये आदेश

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नरसिंहपुर। कलेक्टर नरसिंहपुर ने आज आदेश पारित करते हुए छोटे व्यवसायियों को राहत दी है। जिसमें चाय, पान की दुकानें खोलने की अनुमति व सब्जी फल की दुकाने अपने यथावत् स्थान पर लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अभी तक साग सब्जी व फलों की दुकाने प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर खोलने की अनुमति थी अब सब्जी विक्रेता अपने अपने स्थान पर दुकान लगा सकेगें।

इन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति

1. साग-सब्ज़ी, फल आदि की दुकानें, लाक डाउन के पूर्व जहां भी लगती थी, उन स्थानों पर पूर्ववत प्रतिदिन खोली जा सकती है.
2. चाय की दुकान (रेस्टोरेंट शामिल नहीं है)
3. पान की दुकान (सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू,पान, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित रहेगा)
अत: पुलिस, राजस्व, नगरपालिका, पंचायत एवं अन्य संबद्ध विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दुकानों के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाये.
* होटल एवं रेस्टोरेन्ट से होम डिलेवरी की सुविधा पूर्व में दी गई है. वह यथावत चालू रहेगी.
* लाकडाऊन अवधि के दौरान सब्ज़ी मार्केट विशेष रूप से चिन्हित स्थानों पर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को लगाये जा रहे थे. साग-सब्ज़ी की दुकानें अब प्रतिदिन खुलेंगीं, अत: विशेष चिन्हित स्थानों पर लगाये जा रहे सब्ज़ी मार्केट तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते हैं.
* *धारा 144 के आदेश में जिन संस्थानों और गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, उनको छोड़कर शेष सभी संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान और गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. उन्हें चालू रखा जा सकता है.*