ग्रामीण क्षेत्रों में रात 11 और नगरीय क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से इन्हें मिलेगा बेरोकटोक डीजल- पेट्रोल
डीजल वितरण के लिए जोडें शर्तें
नरसिंहपुर। टोटल लाक डाऊन की अवधि में 14 अप्रेल 2020 तक जिले में स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल के विक्रय हेतु जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन रात्रि 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक और नगरीय क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7.00 बजे से 11.00 बजे तक खुले रहेंगे। शर्तों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से केवल किसानों को ट्रेक्टर और हार्वेस्टर के लिये डीज़ल का विक्रय किया जाएगा। किसान यदि ट्रेक्टर के साथ रिपीट केवल ट्रेक्टर के साथ बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी लेकर आते हैं तो उन्हें इन (बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी, आदि) में भी डीज़ल मिलेगा। विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों में पेट्रोल/डीज़ल का प्रदाय कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र से ही किया जा सकेगा। उक्त अनुमति पत्र को वाहन पर चिपकाना अनिवार्य होगा। विशिष्ट श्रेणी के वाहनों में ट्रेक्टर और ट्रेक्टर के साथ लाये गये बैरल, पीपा, टंकी,ड्रम आदि, हार्वेस्टर, एम्बुलेंस, 108 वाहन, जननी सुरक्षा वाहन, शव वाहन, एमपी-03 एवं 100 डायल वाहन, सभी प्रकार के गुड्स एवं लोडिग व्हीकल (ट्रक, मेटाडोर, टैंकर, लोडिंग आटो आदि), दुग्ध वाहन मोटर साइकिल सहित दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर (मोब. 9425138121) द्वारा लिखित/ वाटसअप/एसएमएस/टेलिफोन के माध्यम से निर्देशित विशिष्ट वाहन शामिल हैं। पेट्रोल/डीज़ल प्रदाय के लिये अनुमति पत्र जारी करने के लिये दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर को अधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।