नरसिंहपुर। दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए दुकान संचालकों के आवेदन पर 10 से 14 नवम्बर तक की अवधि में जिले में नगरीय क्षेत्र की दुकानों के लिए नियत साप्ताहिक बंदी दिवस/ अवकाश में सशर्त छूट दी गई है। यह छूट इस आधार पर दी गई है कि दुकान संचालक किसी अन्य दिवस को साप्ताहिक अवकाश रखें और इसकी सूचना धारा 54 के नियम 22 (6) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में संबंधित श्रम निरीक्षक को दें।
उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संगठन और पेंट दुकान के संचालकों ने श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में दीपावली त्यौहार के मद्देनजर दुकानों के पूर्व निर्धारित दिवस में साप्ताहिक अवकाश में छूट देने का आवेदन दिया था। मप्र दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 (1) जिले में नगरीय क्षेत्र की सभी दुकान एवं स्थापनाओं में लागू की गई है।