नरसिंहपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने नरसिंहपुर के बेलापुरकर वार्ड क्रमांक 9, मुशरान वार्ड क्रमांक 12 व ग्राम बचई, करेली के जय प्रकाश वार्ड, राधा बल्लभ वार्ड, सुभाष वार्ड (पीरा) व करेली तहसील के ग्राम पिपरिया- बरोदिया और गाडरवारा के शिवाजी वार्ड व गाडरवारा तहसील के ग्राम निजोर के संक्रमित क्षेत्र के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इन 10 स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। ये आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।