नरसिंहपुर: कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रेल तक, दफ्तरों में सिर्फ 10 फीसद को काम करने की अनुमति
नरसिंहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 12 से 22 अप्रेल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर शासन ने 30 अप्रेल तक कर दिया है। जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव के लिए अपर जिला दंडाधिकारी मनोज ठाकुर ने धारा 144 (1) के तहत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में 22 से 30 अप्रेल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
10 फीसद कर्मचारी चलाएंगे कार्यालय: कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने के साथ ही विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जारी आदेश के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं। आईटी कम्पनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एव यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे। जो 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं वे वर्क फॉर्म होम करेंगे। ऑटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक व धार्मिक आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा। शहर में सब्जी विक्रेताओं द्वारा हाथ- ठेला, साइकिल से बिक्री कर सकेंगे। किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री प्रदान कर सकेंगे।