नरसिंहपुर । भारतीय रेल के द्वारा कोविड-19 वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्टेशनों पर भीड़ को रोकने के लिए रेल टिकटों को रद्द करने के नियम में बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। यह राहत दिनांक 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक यात्रा अवधि के लिए जारी टिकटों के लिए प्रदान की जाएगी।
1) यदि रेल प्रशासन के द्वारा दिनांक 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक ट्रैन रद्द की जाती है तो यात्री अपनी टिकट यात्रा तिथि से 45 दिनों तक रेलवे आरक्षण काउंटर पर जमा कर धनवापसी ले सकता है।
2) यदि ट्रेन रद्द नहीं है और यात्री अपनी यात्रा नहीं करना चाहता है तो यात्री अपनी टिकट यात्रा तिथि से 30 दिनों के अंदर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के माध्यम से जमा करके अपना रिफंड ले सकता है।
इसके अतिरिक्त यात्री अपनी टिकट यात्रा तिथि से 60 दिनों के अंदर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक या मुख्य दावा अधिकारी के कार्यालय में टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के माध्यम से जमा कर धनवापसी ले सकता है। (धनवापसी ट्रैन चार्ट से सत्यापन के उपरांत प्रदान की जाएगी)
3) ऐसे यात्री जो अपना टिकट फोन नंबर 139 के माध्यम से रद्द करते हैं वह अपने टिकट की धनवापसी यात्रा तिथि से 30 दिनों तक रेलवे आरक्षण काउंटर से जाकर ले सकते हैं।
ऊपरोक्त रियायत केवल दिनांक 21 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के लिए जारी टिकटों पर ही मान्य है।*
यात्रियों से अनुरोध है यदि आप अपनी यात्रा रद्द कर रहे है तो स्टेशन पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही बढ़ाये और उपरोक्त सेवाओं का लाभ लें।