इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के सांवेर में हुए कार्यक्रम के लिए बसों के अधिगृहण का मामला हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पहुंच गया है। इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर हुई है। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने और सरकार खजाने से खर्चा उठाए जाने के मामले में याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, कलेक्टर समेत 8 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह जनहित याचिका जयेश गुरनानी ने दायर की है। इसमें कहा है कि 26 सितंबर 2020 को सांवेर क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भीड़ जुटाने के लिए 600 बसों को अधिगृहित किया गया था। बसों के डीजल और अन्य व्यय का भुगतान शासन के मद से किया गया जबकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था।सांवेर में उपचुनाव होना है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री की सभा आयोजित की गई थी। याचिका में कहा है कि केंद्र द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों की अनुमति थी बावजूद इसके हजारों की भीड़ जमा की गई। मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में करवाई जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है।