न्यायालयों के कार्य संचालन संबंधी आदेश 7 जून तक किया गया विस्तार
छिंदवाड़ा। म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुये पूर्व में जारी परिपत्र, ज्ञापन और स्पष्टीकरण को अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य संचालन के संबंध में अपने आदेश का आगामी 7 जून तक विस्तार किया गया है। इस आदेश के परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.एस.भदौरिया ने जिले में इस आदेश को 7 जून को विस्तृत करते हुये जिले के सभी न्यायालयों में कार्य के सुचारू संचालन के उद्देश्य से अपराधिक और सिविल प्रकरणों के दिनवार स्लॉट तय करने के संबंध में आदेश जारी किये है जिनकी तिथियां संबंधित न्यायालयों द्वारा नियत कर अधिवक्ताओं को सूचित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में अर्जेंट प्रकृति के अथवा आसन्न आकस्मिकता प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई पूर्वानुसार म.प्र.उच्च न्यायालय के जारी परिपत्रों के अनुसरण में जारी किये गये ज्ञापनों के अनुसार की जाती रहेगी। अर्जेंट प्रकृति में सभी प्रकरणों के जमानत आवेदन पत्र, सुपुर्दनामा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन एवं अस्थायी निषेधाज्ञा शामिल रहेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान बार रूम उनके सदस्यों के लिये खुला रहेगा जहां वे मास्क पहनकर आयेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान ऐसे अधिवक्ता जिनका अर्जेंट प्रकृति का कार्य नियत है, वे ही बार रूम में उपस्थित रह सकेंगे और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।