नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक- 19 इंदिरा वार्ड नगर पालिका और गली नंबर 19 अवंती नगर ग्राम पंचायत डेडवारा में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। नरसिंहपुर में तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर इंदिरा वार्ड में एक कोरोना पॉजिटिव 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की रिपोर्ट आने के पहले की मुत्यु हो चुकी है। दूसरे को कोविड केयर सेंटर नरसिंहपुर में भर्ती किया जा रहा है, जो गुजरात से आये थे। इसके पश्चात प्रथम कांटेक्ट के सेंपल लिये जायेंगे एवं अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह गली नंबर 19 अवंती नगर ग्राम पंचायत डेडवारा में एक गर्भवती महिला संक्रमित पाई गई है। जिसको जिला अस्पताल- डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर नरसिंहपुर में भर्ती किया जा रहा है। नरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक- 19 इंदिरा वार्ड नगर पालिका और गली नंबर 19 अवंती नगर ग्राम पंचायत डेडवारा में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।