नरसिंहपुर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने के आरोप में करकबेल निवासी अभिषेक जैन के विरूद्ध ठेमी थाना में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। यह प्रकरण भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए करकबेल के कंटेनमेंट क्षेत्र के भ्रमण के लिए एसडीएम एवं तहसीलदार गोटेगांव, मेडिकल टीम के साथ करकबेल आये थे। इस दौरान आमजनता ने शिकायत की कि करकबेल निवासी अभिषेक जैन लुक- छिप कर कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर अपने गांव ठेमी आता- जाता है। इस कारण से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है। इस बात की तस्दीक एसडीएम व तहसीलदार ने अभिषेक जैन से की, जो अपने घर के बाहर ग्रामीण बैंक के पास खड़े मिले। अभिषेक जैन ने बताया कि वे खेती के काम से प्रतिदिन ठेमी आते- जाते हैं। इस पर मौका पंचनामा तैयार कर अभिषेक जैन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।