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दाल मिल संचालक से 65 लाख की ठगी, देवास का एक व्यापारी गिरफ्तार, दो फरार

 

नरसिंहपुरदाल मिल संचालक से 65 लाख रुपए की ठगी के मामले में करेली पुलिस ने खातेगांव, देवास में ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। जबकि प्रकरण में आरोपी दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी की द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी है।

यह है मामला

करेली शहर के गणेश वार्ड में रहने वाले सुनील पिता रमेशचंद गोलछा (48) दाल मिल के माध्यम से अनाज व अन्य जिंसों का व्यापार करते हैं। उनका खातेगांव, जिला देवास की फर्म सेठी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर मुकेश सेठी के साथ सोयाबीन का व्यापार होता था। जिसमें तय सौदा के अनुसार समय-समय पर उनके द्वारा सेठी ट्रेडिंग को ठेलाकट सोयाबीन भेजा जाता रहा। जिसका भुगतान भी मिलता रहा। हालांकि शिकायतकर्ता के अनुसार भेजे जाने वाले माल के एवज में सेठी ट्रेडिंग के प्रोप्राइटर मुकेश सेठी द्वारा पूरा भुगतान करने के बजाय आंशिक भुगतान ही किया जाता रहा। बीती 19 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच सेठी ट्रेडिंग को उनके द्वारा कुल 4 करोड़ 32 लाख 34 हजार 22 रुपए का सोयाबीन भेजा गया। जिसमें से सेठी ट्रेडिंग ने उन्हें केवल तीन करोड़ 67 लाख 34 हजार 491 रुपए का ही भुगतान किया। शेष 64 लाख 99 हजार 531 रुपए की राशि का भुगतान बार-बार मांगने के बाद भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था।

हिसाब के बहाने ले गए दस्तावेज

बकाया करीब 65 लाख रुपए की राशि के संबंध में 7 दिसंबर 2023 को सेठी ट्रेडिंग खातेगांव के प्रोप्राइटर मुकेश सेठी, उनके भाई राकेश सेठी व अन्य व्यक्ति के साथ सुनील गोलछा के करेली स्थित प्रतिष्ठान पर आए। उन्होंने हिसाब-किताब की बात कही, जिस पर उन्हें उनके मुनीम ने सभी लेनदेन के हिसाब, खरीदी बिल, बाऊचर आदि दस्तावेज दिखाए। इन्हें देखने के बाद सेठी बंधुओं ने इधर-उधर की बात करने के बाद हिसाब-किताब के कागज दलाल अरिहंत केनवार्सस प्रोप्राइटर कमलेश जैन के यहां पर ले गए। वहां से इनके द्वारा उनके पूरे दस्तावेज वापस नहीं किए और गोलछा मिल से संबंधित लेटरपैड, मंडी भुगतान पत्रक की तीन किताबें, चुकारा रजिस्टर गुपचुप अपने साथ वापस ले गए। जिसकी जानकारी होने पर जब सुनील गोलछा ने इन्हें वापस मांगे तो सेठी ट्रेडिंग ने मना कर दिया। दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल व धोखाधड़ी का अंदेशा होने पर बीती 7 फरवरी को प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई। विवेचना के बाद पुलिस ने खातेगांव, जिला देवास के मुकेश सेठी, राकेश सेठी और वैभव काला के विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अंतर्गत भारतीय दंड विधान की धारा 420, 406 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।

देवास से गिरफ्तारी

करेली पुलिस के अनुसार धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद आरोपियों की तलाश के लिए टीम को देवास भेजा गया था। जहां पर सिर्फ राकेश सेठी की ही गिरफ्तारी हो सकी। जिसे 12 ामार्च को थाने लाकर पूछताछ कर जेल भेज भेजा गया था। प्रकरण में आरोपी द्वारा द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में नियमित जमानत की अर्जी लगाई गई थी। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। पुलिस के अनुसार फरार अन्य दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास हो रहे हैं।