नरसिंहपुर: शादी के बाद बहू से मांगा था 5 लाख नकद का दहेज, जज ने पति को सुनाई 2 साल सश्रम कैद की सजा
नरसिंहपुर। शादी कर घर लाते ही पति ने अपने भाई, भाई के साथ मिलकर नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर मारपीट के साथ तलाक की धमकी दी जाने लगी। प्रताड़ना से त्रस्त विवाहिता ने न्यायालय की शरण ली। परिणामत: जज ने पीड़ित के पक्ष में फैसला देकर आरोपी पति को दो साल की सश्रम कैद के साथ 500 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुना दी है। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वप्नश्री के न्यायालय ने दहेज मांगने के प्रकरण में आरोपी प्रदीप पिता प्रहलाद सिंह मेहरा निवासी ग्राम रोंसरा को भादवि की धारा 498 ए में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड और धारा 506 भाग दो में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन मनीषा दुबे ने बताया कि बीती 7 अक्टूबर 2015 को पीड़िता ने थाना स्टेशनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई था कि विवाह में उसके पिता ने हैसियत अनुसार घर गृहस्थी का सारा समान एवं 1लाख 25 हजार रूपये नकद दिए थे। विवाह के दूसरे दिन जब वह ससुराल आई तो उसके जेठ देवी सिंह, जेठानी उमा मेहरा तथा पति प्रदीप 5 लाख रूपये की मांग कर दहेज न लाने का उलाहना देने लगे। दूसरी विदा में ही पति प्रदीप ने उसके साथ अत्यधिक मारपीट की, तलाक देने व दूसरी शादी करने की धमकी दी। उसके पिता एवं भाई ने अनेक अवसरों पर लगभग दो लाख रुपये प्रदीप को दिए लेकिन पति ने उसे प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। आरोपी के विरुद्ध थाना स्टेशनगंज में धारा 498 ए, 406,506, भाग दो एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।