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जिले में 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन पाये जाने पर होगी धारा 188 के तहत् कार्रवाई


नरसिंहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा 5 जनवरी  में जारी दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित सिंह ने दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत आगामी आदेश तक के लिए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा कोविड- 19 के पॉजीटिव एवं एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए 23 दिसम्बर 2021 को जारी निर्देश के साथ- साथ उक्त नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुरूप अतिरिक्त दिशा निर्देशों के पालन के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में लागू किया गया है।
इस सिलसिले में जारी नवीन आदेश के अनुसार जिले में सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा।
अंतिम संस्कार/ उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग करना बंधनकारी रहेगा। जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जायेगी।
इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।